Type Here to Get Search Results !

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 Online Apply

इस योजना बिहार की सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार 2021 के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। जिससे कि वह अपना खुद का उद्योग शुरू कर पाए। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए बिहार सरकार ने 102 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।



मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार 2021 के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई 10 लाख रुपए की राशि में से युवाओं को केवल ₹500000 रुपए वापस करने होंगे एवं ₹500000 का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। ₹500000 की राशि पर युवाओं को 1% ब्याज का भुगतान करना होगा। इस योजना का संचालन बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।


बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 का उद्देश्य

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना व्यापार शुरू कर पाए। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। इसी के साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।


1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार 2021 में आवेदन करने के लिए आवेदक का बिहार में एक स्थाई निवासी होना जरूरी है।

2. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार 2021 केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ही है तो आवेदक का इनमें से होना अनिवार्य है।

3. इसमें आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है।

4. आवेदक संस्थान तथा पार्टनरशिप तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत निबंधित होना भी अनिवार्य हैं।मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार 2021

5. आवेदक कम से काम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो |

6. आवेदक इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो |

7. पार्टनरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है |

8. प्रस्तावित फर्म के नाम से चालु खाता (Current Account) हो |

9. इस योजना के अंतर्गत केवल नये उद्योंगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा, इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निति 2016 का लाभ भी देय होगा

10. कंपनी के नाम से ही “Current Account ” होना चाहिए।



Apply Online

Click here

Student Login 

Click here

Download Prospectus

Click here

आवेदन कैसे करे

Click here

Khabri App

Click here


Official Website

Click here